31 जुलाई नहीं, अब 15 सितंबर है ITR की नई अंतिम तारीख – पूरी जानकारी यहां पढ़ें Income Tax

Income Tax:आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने वालों के लिए 2025 में एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने ITR फाइल करने की समयसीमा में बदलाव किया है, जिससे लाखों वेतनभोगी, फ्रीलांसर और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। अब बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। इस लेख में जानिए किन-किन करदाताओं पर यह बदलाव लागू होगा, ऑडिट वाले संस्थानों के लिए क्या समयसीमा है और विलंब होने पर क्या होगा।

अब 15 सितंबर तक भर सकेंगे रिटर्न

अब तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती थी, लेकिन दस्तावेजों की तैयारी और समय की कमी के कारण कई करदाता समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते थे। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह नई डेडलाइन उन करदाताओं के लिए है जिनकी आय वेतन (Salary), फ्रीलांसिंग या छोटे व्यवसाय (Small Business) से होती है और जिनका खाता ऑडिट के दायरे में नहीं आता।

किन्हें मिलेगा इस डेडलाइन का लाभ?

इन सभी को अब 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल करने का समय मिलेगा, जिससे उन्हें आवश्यक दस्तावेज जुटाने और सही ITR फॉर्म चुनने में आसानी होगी।

ऑडिट वाले खातों के लिए अलग समय सीमा

कंपनियां, फर्म्स और अन्य संस्थाएं जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए समय सीमा अलग है।

यह समय सीमा डायरेक्टर्स, वर्किंग पार्टनर्स और बड़ी संस्थाओं के लिए लागू होती है, जिनके वित्तीय दस्तावेज विस्तृत होते हैं और उनकी जांच में समय लगता है।

अंतरराष्ट्रीय आय वालों को मिलेगी सबसे लंबी मियाद

जिन करदाताओं की आय में विदेशी व्यापार, निवेश या स्रोत शामिल हैं, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 नवंबर 2025 तक का समय दिया गया है।

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  • इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 92E के तहत एक विशेष रिपोर्ट भी जमा करनी होती है।

  • ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन: 31 अक्टूबर 2025

यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय कारोबारियों को पर्याप्त तैयारी का समय देने के लिए लागू की गई है।

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देर से रिटर्न फाइल करने वालों के लिए विकल्प

अगर कोई करदाता निर्धारित समय पर ITR फाइल नहीं कर पाता तो वो 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकता है।
हालांकि इसके लिए जुर्माना देना होगा, जो इस प्रकार है:

इसके अलावा यदि टैक्स बकाया है, तो उस पर ब्याज भी लगेगा।

रिटर्न भरते समय बरतें ये सावधानियाँ

ऑनलाइन फाइलिंग से हुआ काम आसान

आजकल अधिकतर लोग आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग के माध्यम से भरते हैं।

2025 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की नई समयसीमा करदाताओं के लिए राहत भरी है। सरकार ने सभी श्रेणियों के करदाताओं की जरूरत को समझते हुए अलग-अलग डेडलाइन निर्धारित की है। लेकिन ध्यान रहे कि समय से पहले रिटर्न दाखिल करना न केवल आसान है, बल्कि टैक्स प्लानिंग और वित्तीय अनुशासन का भी हिस्सा है

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